10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 24 अप्रैल से लगेंगे कैंप
श्रीगंगानगर (सच कहूँ/लखजीत सिंह)। जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं (Inflation Relief ) से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। हर जरूरतमंद को राहत देने के लिए सरकार मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड देकर राहत देने की गारंटी लेगीे इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प आयोजित होंगे। कैम्पों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी।
कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। स्वामी ने कहा कि जरुरतमंद व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रतिदिन 60 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जाएगो जिला स्तर पर कंट्रोल रूम (0154-2440988 ) गठित किया गया है, जिसके प्रभारी महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विजय कुमार होंगे।
इन दस योजनाओं के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन
- 1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेन्डर
- 2. मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली
- 3. मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली
- 4. मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
- 5. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार
6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर - 7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि
- 8. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
- 9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए
- 10. मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर
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