Rajasthan Food Security Yojana: जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसम्बर, 2024 से ‘गिव अप’ अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी। Food Security Yojana
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक उपखंड में ग्राम विकास अधिकारी,पटवारी,उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने हेतु प्रेरित करें। इस हेतु जयपुर ग्रामीण एवं शहर की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये गये हैं।
उचित मूल्य दुकानों से प्राप्त किये जा सकते हैं नाम हटवाने हेतु आवेदन पत्र
जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि आयकरदाता, सरकार कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायतशासी संस्था में कार्यरत अधिकारी,कर्मचारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति, ट्रेंक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जोविकोपार्जन में प्रयोग आते है, को छोड़कर चौपहिया वाहन धारक व्यक्ति अथवा निष्कासन की श्रेणी में आने वाले अन्य व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
उन्होंने बताया कि कोई भी अपात्र व्यक्ति अपनी निकटतम उचित मूल्य दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है। 24 जनवरी तक जयपुर शहर एवं ग्रामीण में ह्णगिव अपह्ण अभियान के अन्तर्गत 15 हजार उपभोक्ताओं द्वारा अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये गये हैं।
जिला कलक्टर के निर्देशानुसार ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार की जा रही
उन्होंने कहा कि आमजन से अपील है कि यदि वह खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित होने के उपरान्त भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है तो वह 31 जनवरी से पूर्व ‘गिव अप’ अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवायें। 31 जनवरी, 2025 के पश्चात जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर/ग्रामीण एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिये जायेगें।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि 31 जनवरी, 2025 के पश्चात खाद्य सुरक्षा सूची में पाये जाने वाले कार्मिको के विरुद्ध वसूली, शास्ति आरोपित की जावेगी। उक्त शास्ति की गणना 27 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, अनुसार की जाकर मय ब्याज वसूली की जायेगी। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार की जा रही हैं एवं निर्देशानुसार ऐसे कार्मिकों के संबंधित विभागों को वसूली राशि की कार्मिक के मासिक वेतन से कटौती करने हेतु लिखा जायेगा। Food Security Yojana
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