एससी/एसटी कानून के विरोध में सवर्णों का भारत बंद

India Closed For SC / ST law

बिहार में ट्रेनें रोकीं, मध्यप्रदेश के 35 जिलों में हाईअलर्ट India Closed For SC / ST law

नई दिल्ली।

एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर नया कानून बनाने के विरोध में सवर्ण संगठनों ने गुरुवार को भारत बंद बुलाया है। बंद का सबसे अधिक असर बिहार में देखने को मिल रहा है जहा टरेनों को राका गया है; जिसके चलते टरेनों की आवाजाही में कापफी अंतराल देखने को मिल रहा है। बता दे कि बिहार के दरभंगा, आरा और मुंगेर में भी प्रदर्शन हुए है। यहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दीं। मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में भी प्रदर्शनकारियों ने चक्काजाम किया। उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद, मध्यप्रदेश के ग्वालियर और भोपाल में सुबह बाजार बंद देखे गए। मध्यप्रदेश में कई स्कूल-कॉलेज बंद हैं। पेट्रोल पंपों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखा गया है।

संसद के मानसून सत्र में एक बिल पास कर संशोधित कानून बनाया गया था India Closed For SC / ST law

राज्य के 35 जिलों में हाईअलर्ट है। इससे पहले, दलित संगठनों ने भी 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया था। बता दें की संशोधित कानून के विरोध में पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित आवास पर प्रदर्शन हुआ था। राज्य में मंत्री माया सिंह को काले झंडे दिखाए गए थे। विदिशा में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर को विरोध का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के सामने भी नारेबाजी हुई थी।

बढ़ते विरोध की वजह से पुलिस ने ग्वालियर में मंत्रियों के बंगलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। ग्वालियर-चंबल अंचल के सभी सांसद, मंत्री और विधायकों ने बुधवार और गुरुवार के तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए। प्रशासन ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर और दतिया में धारा 144 लागू कर सभा, जुलूस और प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी।

एससी/एसटी एक्ट : फैसला, विरोध और संशोधित कानून : सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी-एसटी अत्याचार निवारण एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और अग्रिम जमानत से जुड़े कुछ बदलाव किए थे। अदालत का कहना था कि इस एक्ट का इस्तेमाल बेगुनाहों को डराने के लिए नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया था। इस बंद का कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन भी किया था। इस दौरान 10 से ज्यादा राज्यों में हिंसा हुई और 14 लोगों की मौत हुई थी।

चार राज्यों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए थे : अप्रैल में हुए प्रदर्शनों का सबसे ज्यादा असर मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल को कहा था, “मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि जो कड़ा कानून बनाया गया है, उसे प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।” केंद्र सरकार पर विपक्ष और एनडीए के सहयोगी दल अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलने की मांग कर रहे थे। इसके बाद केंद्र ने संसद के मानसून सत्र में एक बिल पास कर संशोधित कानून बनाया। सरकार का दावा है कि कानून अब पहले से भी सख्त है।

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