India and UAE: नई दिल्ली। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के निवेशकों को निवेश संरक्षण की निरंतरता प्रदान करने वाली द्विपक्षीय निवेश संधि प्रभावी हो गई है। वित्त मंत्रालय ने आज यहां जारी बयान में कहा कि भारत और यूएई के बीच 13 फरवरी, 2024 को अबू धाबी में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) 31 अगस्त, 2024 से प्रभावी हो गई है। यूएई के साथ इस नए बीआईटी के लागू होने से दोनों देशों के निवेशकों को निवेश संरक्षण की निरंतरता मिलती है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच दिसंबर 2013 में हस्ताक्षरित पहले द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता (बीआईपीपीए) 12 सितंबर, 2024 को समाप्त हो गया था।
भारत-यूएई बीआईटी 2024 से निवेशकों के बीच सहजता का स्तर बढ़ने और उनका विश्वास बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें न्यूनतम मानक उपचार और गैर-भेदभाव का आश्वासन दिया जाएगा, साथ ही मध्यस्थता द्वारा विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया जाएगा। हालांकि, निवेशक और निवेश सुरक्षा प्रदान करते समय, विनियमन के राज्य के अधिकार के संबंध में संतुलन बनाए रखा गया है और इस प्रकार पर्याप्त नीतिगत स्थान प्रदान किया गया है।
बीआईटी पर हस्ताक्षर और प्रवर्तन दोनों देशों की आर्थिक सहयोग बढ़ाने और अधिक मजबूत और लचीला निवेश वातावरण बनाने की दिशा में साझा प्रतिबद्धता को दशार्ता है। इस संधि से द्विपक्षीय निवेश में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों में व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।
भारत-यूएई बीआईटी 2024 की में पोर्टफोलियो निवेश के कवरेज के साथ निवेश की बंद परिसंपत्ति-आधारित परिभाषा स्पष्ट की गई है। न्याय से इनकार न करने, उचित प्रक्रिया का कोई मौलिक उल्लंघन न करने, लक्षित भेदभाव न करने और स्पष्ट रूप से अपमानजनक या मनमाना व्यवहार न करने के दायित्व के साथ निवेश का उपचार कराधान, स्थानीय सरकार, सरकारी खरीद, सब्सिडी या अनुदान और अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित उपायों के लिए गुंजाइश बनाई गई है। मध्यस्थता के माध्यम से निवेशक-राष्ट्र विवाद निपटान (आईएसडीएस) 3 वर्षों के लिए स्थानीय उपायों की अनिवार्य समाप्त की गई है। सामान्य और सुरक्षा अपवाद राष्ट्र के लिए विनियमन का अधिकार यदि निवेश भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, राउंड ट्रिपिंग आदि से जुड़ा है तो कोई निवेशक दावा नहीं कर सकता। राष्ट्रीय उपचार पर प्रावधान, संधि निवेश को अधिग्रहण से सुरक्षा प्रदान करती है, पारदर्शिता, हस्तांतरण और नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान करती है।