औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस (कोविड 19) के संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक निषेधाज्ञा तीन मई तक लागू रहेगी। राज्य में पहले से ही महामारी अधिनियम 1897 की धारा दो, तीन और चार लागू है। शहर में पिछले चार दिन में काेरोना के 47 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 100 पर पहुंच गयी है तथा अब तक सात लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ ने कोरोना वायरस के प्रसार पर रोकथाम के लिए न्यू मार्केट और ओल्ड मार्केट को तीन मई तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया है।
- महासंघ ने एक स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किये जाने की योजना बनायी है।
- पुलिस ने भीड़ न होने देने के लिए शहर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किये हैं।
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