Income Tax Lottery: बजट को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, 15 से 17 लाख तक कमाने वालों की इनकम टैक्स में लग सकती है लॉटरी..

Income Tax Lottery
Income Tax Lottery: बजट को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, 15 से 17 लाख तक कमाने वालों की इनकम टैक्स में लग सकती है लॉटरी..

Budget 2024: बता दें कि अगले महीने केंद्र सरकार पूरक बजट पेश करने वाली हैं, इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठकें कर रही हैं, आम आदमी को इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीद हैं, वैसे हर बजट से पहले देश की जनता सरकार की ओर उम्मीद की नजर से देखती हैं। दरअसल अब वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने संबोधन में कहा था कि मध्यमवर्ग देश के विकास का चालक हैं, और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता हैं। Income Tax Lottery

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बजट को लेकर सरकार की तैयारिंया हुई तेज | Income Tax Lottery

बता दें कि ऐसे में नौकरी-पेशा लोगों को इस बजट में मोदी सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद हैं, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबित सरकार न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर सकती हैं, जानकारी मिली है कि सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए आयकर की दरें कम करने पर विचार कर रही हैं, सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत लाया जाए।

वहीं आपको मालूम हो कि पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को लॉन्च किया था, सरकार न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार उसमें बदलाव कर रही हैं, अब अगर सालाना 15 से 17 लाख कमाने वालों के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत कम टैक्स का प्रावधान किया जाता हैं, तो फिर इससे बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी।

दरअसल न्यू टैक्स रिजीम के तहत सरकार 7 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर आयकर छूट देती हैं, वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, इसके बाद दोनों पर 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू होता हैं, यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत सालाना 7.50 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता हैं।

नई कर व्यवस्था आयकर स्लैब

बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 0-3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसके बाद 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख तक और 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है, इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तौर पर 4% लगता हैं।