How to Link Aadhaar-PAN: आयकर विभाग की गाइड लाइन जारी! ऐसे करें अपने आधार को पैन से लिंक!

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How to Link Aadhaar-PAN: नई दिल्ली (एजेंस)। यदि आप भी इनकम टैक्स के TDS के बोझ तले दबे हुए हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही जरूरी और फायदेमंद है। इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए एक रिमाइंडर जारी किया है। यह रिमाइंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दिया है, जिसमें विभाग ने अधिक टैक्स कटौती से बचने के लिए एक समय सीमा को पूरा करने के महत्व पर बल दिया है। Aadhaar-PAN Link

ये है रिमाइंडर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को इस महत्वपूर्ण समय सीमा के बारे में सचेत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। विभाग की इस पोस्ट में बताया गया है कि 28 मई, 2024 तक पैन को आधार से लिंक न करने पर टीडीएस की दर बढ़ जाएगी।

पोस्ट में कहा गया है, ‘‘कृपया करदाता ध्यान दें! 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें… जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको आयकर अधिनियम की धारा 206AA और 206CC के तहत अधिक टैक्स कटौती/टीडीएस का सामना नहीं करना पड़ेगा।

लिंक नहीं करने पर क्या होगा? | Aadhaar-PAN Link

यदि कोई करदाता निर्धारित तिथि तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है तो उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से तब, जब वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एए और 206सीसी के अनुसार उच्च कर कटौती और संग्रह के अधीन होंगे। विभाग का इस नियम का उद्देश्य अनुपालन को लागू करना और कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है।

पैन को आधार से लिंक करने का यह है प्रोसैस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiafiling.gov.in पर जाएं।
‘क्विक लिंक’ पर जाएँ और ‘लिंक आधार’ विकल्प चुनें।
अब अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, फिर ‘वैलिडिऐट’ बटन पर क्लिक करें।
अपना नाम भरें जैसा कि आपके आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर पर दिखाई देता है, फिर ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें।
अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ‘वैलिडिऐट’ बटन पर क्लिक करें।

https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/1795700743628050652?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1795700743628050652%7Ctwgr%5E61395f4d65e1302a34b4334287162a8f347382db%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.livemint.com%2Fmoney%2Fpersonal-finance%2Faadhaarpan-link-income-tax-department-issues-step-by-step-guide-to-avoid-higher-tds-itr-filing-2024-taxpayers-cbdt-11717041059731.html

अब जानें, अपना स्टेटस

आधिकारिक वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के तहत ‘लिंक आधार स्टेटस’ विकल्प चुनें।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, फिर ‘लिंक आधार स्टेटस देखें’ बटन पर क्लिक करें।
सफल वैरिफिकेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंकेज स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
यदि यूआईडीएआई अभी भी आपके अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है, तो आपको लिंकेज की पुष्टि करने के लिए बाद में फिर से अपने स्टेटस की जांच करनी होगी। PAN Aadhaar Link

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