कैराना। कोर्ट ने चोरी के दो अलग-अलग मामलों के एक आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर एक-एक वर्ष के कारावास व तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2022 में सचिन पुत्र राकेश निवासी मोहल्ला नौकुआं कस्बा शामली के विरुद्ध सदर कोतवाली पर चोरी एवं बरामदगी के दो अलग-अलग अभियोग पंजीकृत किये गए थे, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही दोनों मामलों से सम्बंधित साक्ष्यों के संकलन किये जाने का कार्य किया गया। विवेचक को दोनों मामलों में नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया।
विवेचक ने दोनों मामलों की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। उक्त दोनों मामले कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन थे। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी सचिन को दोनों मामलों में दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के कारावास तथा तीन-तीन हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर पंद्रह-पंद्रह दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
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