माँ को किया था खुदकुशी के लिए मजबूर
गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। कलयुगी बेटे द्वारा अपनी माँ से दुष्कर्म व आत्महत्या (Gurugram Crime News) के लिए मजबूर करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया। उसे उम्रकैद व 20 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोषी मौत होने तक जेल में ही रहेगा।
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जानकारी के अनुसार 16 नवम्बर 2020 को जिले के पटौदी थाना क्षेत्र के गांव जाटौली में निर्मला नामक एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला के पति विष्णु ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि निर्मला की शादी उसके भाई राकेश के साथ 25 वर्ष पूर्व हुई थी। राकेश का शादी के 3 वर्ष बाद निधन हो गया था। तभी से निर्मला की जिम्मेदारी भी उसे ही दे दी गई थी। निर्मला का बड़ा बेटा लक्की नशे का आदी है। वह परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई-झगड़ा भी करता रहता है। उसे भी उसने एक माह पहले घर से निकाल दिया था।
उसने अंदेशा जताया था कि निर्मला के साथ शायद कुछ गलत काम हुआ है, इसका भी पता लगाया जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। (Gurugram Crime News) पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए मृतका के कलयुगी बेटे लक्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत व गवाह अदालत में पेश किए, जिनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को मौंत होने तक जेल में ही रहना पड़ेगा।
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