अवैध हथियार बरामदगी समेत दो मामलों में कारावास

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Kairana News: कातिलाना हमले व धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में तीन को कारावास

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने दो आरोपियों को अवैध हथियार बरामदगी समेत दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष-2009 में कलीम निवासी ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता पर धारा-4/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। Kairana News

मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी कलीम को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2010 का है। आरोपी देवेन्द्र उर्फ नीटू निवासी ग्राम भोकरहेड़ी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध बाबरी थाने पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना के आरोप में धारा-174ए आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी देवेंद्र उर्फ नीटू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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