कैराना। कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के 26 वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी अभिषेक झा ने बताया कि कैराना पुलिस ने वर्ष 1997 में आस मोहम्मद पुत्र यामीन निवासी तिलपनी जनपद बागपत के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को सीजेएम ने आरोपी आस मोहम्मद को दोषी करार देते हुए दो माह के कारावास एवं 1500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
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