कैराना। कोर्ट ने सरकारी कार्य में विघ्न उत्पन्न करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2017 में जयवीर निवासी ग्राम बांध थाना इसराना जनपद पानीपत हरियाणा के विरुद्ध कोतवाली शामली पर धारा-323,332,504 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। Kairana News
यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचारधान था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी जयवीर को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है। Kairana News
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