इक्ता परमाणु रिएक्टर पर न्यायालय ने रोक लगाने से किया इंकार

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रिएक्टर इस आदेश के बाद जारी रखेगा अपना कार्य

टोक्यो। पश्चिमी जापान की एक अदालत ने सिकोऊ इलैक्ट्रिक पावर कंपनी के इक्ता परमाणु रिएक्टर ( Ikta Nuclear Reactor ) के संचालन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और पिछले वर्ष अगस्त में दोबारा शुरू हुआ यह रिएक्टर इस आदेश के बाद अपना कार्य जारी रखेगा।

कंपनी की ओर जारी एक बयान में कहा गया है कि मात्सुयामा जिला अदालत का यह आदेश  पूर्व में कई अदालतों के फैसले से मेल खाता है जिसमें उन्होंने सुरक्षा कारणों की पृष्ठभूमि में देश भर के परमाणु रिएक्टरों पर रोक लगाने से मना कर दिया था।

संचालन करने वाली कंपनियों को राहत | Ikta Nuclear Reactor

इस आदेश से जापान के परमाणु रिएक्टरों का संचालन करने वाली कंपनियों को राहत मिलेगी, क्योंकि वर्ष 2011 में फुकुशिमा रिएक्टर दुर्घटना के बाद अदालतों ने नागारिकों की याचिकाओं पर फैसले देते हुए अनेक तरह के प्रतिबंध जारी किए थे।

कंपनी ने कहा कि अदालत का आदेश इस  मामले में  महत्वपूर्ण है और इस बात को मान्यता देता है कि कंपनी ने अपने रिएक्टरों के सुरक्षा उपायों में बढ़ोत्तरी की है। गौरतलब है कि ओत्सु जिला अदालत ने मार्च 2016 में जापान की दूसरे नंबर की कंपनी कानसाई इलैक्ट्रिक के ताकाहामा परमाणु संयत्र के रिएक्टरों  को बंद करने का आदेश दिया था।

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