Parliament : राज्यसभा में हंगामा किया तो सांसद से छिनेगा वोट का अधिकार!

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सदन से निलंबन के साथ, 5 दिन कार्यवाही से किया जा सकता है बाहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। अक्सर संसद (Parliament) में हंगामे की खबरें आम रही। लेकिन अब शायद ऐसा न हो। क्योंकि अब सांसदों के बिलों पर वोट देने अधिकार छीन सकता है। दरअसल राज्यसभा की एक कमेटी ने कुछ ऐसी ही सिफारिशें की हैं। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन की जनरल पर्पस कमेटी ने 124 नए नियमों का लागू करने के साथ ही 77 नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

वेल में आने पर छिनेगा वोटिंग राइट | Parliament

नए नियमों के अनुसार अब लोकसभा की तरह राज्यसभा की वेल में आकर हंगामा करने वाले सांसद सदन को कार्यवाही से निलंबित करने के साथ-साथ 5 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर किया जा सकता है। कमेटी नियमों से जुड़ी कमेटी को अपने प्रस्ताव सौंपेगी, जिसके बाद इन्हें लागू करने या न करने पर विचार होगा। नए नियमों के तहत अगर सांसद हंगामा करे तो उससे वोटिंग अधिकार छीनेगा और उसे गैर हाजिर की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव शामिल है।

  • राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बड़ी समस्या है।
  • और संख्याबल में ज्यादा मजबूत विपक्षी सांसद आए दिन उच्च सदन में हंगामा करते हुए नजर आते हैं।
  • सभापति वेंकैया नायडू ने बीते कई सत्रों में व्यवधान समाप्ति और सदन को सुचारू चलाने की अपील की है।
  • लेकिन अपील का असर कम ही दिखाई दिया है।