सच कहूँ/संदीप सिंहमार।
Hisar
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहारावत की अदालत ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के दोषी पति पिंकू को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने नारनौंद के राजथल निवासी पिंकू को 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार कैथल निवासी सोनू की शादी 2014 में पिंकू के साथ हुई थी। पिंकू शुरुआत से ही सोनू के साथ दहेज के मामले को लेकर मारपीट करता रहता था। वर्ष 2020 में पिंकू ने शादी में 2 लाख नकद व मोटरसाइकिल न मिलने पर अपनी पत्नी सोनू के सिर व मुंह पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया।
सोनू को घायल अवस्था में पिंकू के ताऊ शीशपाल ने इलाज के लिए नारनौंद के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल करवाया। जहां से उसे गंभीर अवस्था में पहले हिसार के नागरिक अस्पताल व फिर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पुलिस को दिए बयानों में सोनू की मां कैथल निवासी धनपति ने बताया था कि सबसे छोटी बेटी सोनू उसका दामाद पिंकू शादी के दिन से ही परेशान करता था।
उन्होंने बताया कि पिंकू दहेज के साथ-साथ तीन बेटियों को जन्म देने के नाम पर भी उसकी बेटी सोनू को परेशान करता था। आखिर जब बेटा हुआ तो तब जाकर ताने दूर हुए। लेकिन वह दहेज के नाम पर लगातार मारपीट करता रहा। करीब 3 वर्ष तक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चले अभियोग में पिंकू को मंगलवार को दोषी करार दिया गया था। इसी मामले में एडीजे अमित सहरावत ने वीरवार को पिंकू को 10 वर्ष की सजा सुनाई।