School Holidays: राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल

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School Holidays: राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल

School Holidays: श्रीगंगानगर (लखजीत इन्सां)। शीत लहर एवं बढ़ती हुई सर्दी के दृष्टिगत 7 से 11 जनवरी 2025 तक जिला श्रीगंगानगर में संचालित कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला आपदा एवं प्रबंधन आपदा प्राधिकरण श्रीगंगानगर अध्यक्ष डॉ. मंजू ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले में संचालित कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए 7 से 11 जनवरी 2025 तक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों हेतु लागू रहेगा। विद्यालय स्टाफ यथावत निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेगा।

जिले के 1 से 8वीं तक के सभी विद्यालयों में 11 जनवरी तक अवकाश घोषित | School Holidays

मौसम विभाग द्वारा जारी पूवार्नुमान के आधार पर जिले में शीतलहर एवं बढ़ती हुई ठंड के प्रकोप को देखते हुए 7 जनवरी से 11 जनवरी, 2025 तक जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर श्री काना राम के आदेश मुताबिक अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीत लहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाने एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाना जरूरी है। जिला कलक्टर एवं जिला आपदा एवं प्रबंधन आपदा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री काना राम के आदेश मुताबिक, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का 11 जनवरी तक का अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं हेतू लागू रहेगा। शेष विद्यालय स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि इन आदेशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्था प्रधान इस अवधि के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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