मलेरकोटला। मुहर्रम (योम-ए-अशूरा) के मौके पर डिप्टी कमिश्नर मलेरकोटला डॉ. पल्लवी ने 17 जुलाई (बुधवार) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत जिले में छुट्टी का ऐलान किया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 17 जुलाई को मलेरकोटला जिले के सारे सरकारी/अर्धसरकारी दफ्तर, सरकारी/गैरसरकारी व शिक्षण संस्थान व बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों, स्कूलों, कॉलेजों जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं उन पर छुट्टी के यह आदेश लागू नहीं होंगे।