राजद सुप्रीमों चारा घोटाला के मामले में इस समय सजा काट रहे हैं
रांची (एजेंसी)। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला के एक मामले में वीरवार (High Court rejects bail plea of Lalu) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद राजद अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इससे पूर्व 04 जनवरी 2019 को यादव और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि यादव की ओर से दाखिल याचिका पर 21 दिसंबर 2018 को सुनवाई होनी थी जो चार जनवरी 2019 तक के लिए टल गयी थी। राजद सुप्रीमों ने अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। राजद सुप्रीमों चारा घोटाला के मामले में इस समय सजा काट रहे हैं।
इससे पूर्व अपने एक ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री और अपने धुर विरोधी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और महागठबंधन की कमजोर छवि पेश करने के लिए उनकी आलोचना की। चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में रांची की जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार द्वारा इस सप्ताह की शुरूआत में की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया।
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