रांची (एजेंसी)। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश जारी करें कि आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर काम करें।
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