मुंबई (एजेंसी)। Anil Ambani: बम्बई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर अप्रैल 2022 में आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एक वकील ने वीरवार को यहां यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति महेश एस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र एस जैन की पीठ ने हाल ही में अंबानी के वकील गुंजन कक्कड़ को सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अंबानी के वकील ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए अब लिखित अनुरोध किया है, जबकि नोटिस 12 अप्रैल, 2022 को जारी किया गया था। न्यायालय ने अंबानी को दो सप्ताह के भीतर राशि जमा करने को कहा और अगली तारीख तक सुनवाई स्थगित कर दी। Bombay High Court
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