आवारा पशुओं को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार को दिए सख्त आदेश
- पंजाब में मौजूदा समय में चल रही 457 गौशालाएं, जिनमें रखे जा रहे आवारा पशु
- सड़क हादसों में अहम रोल अदा कर रहे आवारा पशु
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Stray Animal: आवारा पशुओं के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते पंजाब सरकार को सतख्त आदेश जारी करते हुए आवारा पशुओं के मामले में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय विभाग को भी आदेश दिए हैं कि वह सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को तुरंत पकड़कर कैटल पाउंड में रखें, ताकि इन आवारा पशुओं के चलते हो रहे सड़क हादसों में कमी आए। Chandigarh News
जानकारी के अनुसार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक सार्वजनिक पटीशन द्वारा मांग की गई थी कि पंजाब में आवारा पशुओं की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुुकी है और यह आवारा पशु सड़क हादसों में भी अहम रोल अदा कर रहे हैं, जिस कारण मानवीय जिन्दगी का नुक्सान भी हो रहा है। इस पटीशन पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी तो वहीं पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि पंजाब में आवारा पशुओं को लेकर नियम बनाए गए हैं और जल्द ही इन पर कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। पंजाब में इस समय 457 गौशालाएं चल रही हैं व इन गौशालाओं में ही आवारा पशुओं को रखा जा रहा है।
पंजाब सरकार को दिया जाए उचित समय: हाईकोर्ट | Chandigarh News
हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार को इसके लिए समय दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया है कि इस संबंध में नियम तैयार कर दिए गए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए कि नियमों अनुसार कार्रवाई करने के साथ ही सड़कों पर आवारा पशुओं को घूमने की स्वीकृति नहीं दी जाए। इसलिए नगर कौंसिल व नगर निगम सहित स्थानीय निकाय विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में छोड़कर आने का काम तुरंत करें।
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