उप जिला मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त, नही होगी रिकाउंटिंग

Kairana News
Kairana News: कातिलाना हमले व धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में तीन को कारावास

पावटी कलां ग्राम प्रधान पद के चुनाव की पुनर्मतगणना पर उच्च न्यायालय ने सुनाया अपना फैसला, पुर्नमतगणना के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी गांव की वर्तमान महिला प्रधान

कैराना। (सच कहूँ न्यूज) ग्राम पंचायत पावटी कलां के प्रधान पद के चुनाव की पुनर्मतगणना के फैसले को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले ने साजिदा के ग्राम प्रधान बने रहने का रास्ता साफ कर दिया है। वर्तमान ग्राम प्रधान ने उप जिला मजिस्ट्रेट के प्रधान पद के चुनाव की पुर्नमतगणना कराए जाने के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

यह भी पढ़ें:– घर में शार्ट-सर्किट से लगी आग, दिव्यांग महिला जिंदा जली

वर्ष 2021 में सम्पन्न हुए पंचायत चुनाव के दौरान पावटी कलां ग्राम पंचायत के चुनाव में साजिदा पत्नी जावेद तीन मतों से विजयी घोषित की गई थी, जबकि अनीता पत्नी शिवकुमार दूसरे नंबर पर रही थी। पिछले दिनों दूसरे नंबर पर रही प्रत्याशी अनीता ने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर करते हुए पुर्नमतगणना की मांग की थी। 23 दिसंबर 2022 को एसडीएम शिवप्रकाश यादव ने दो जनवरी 2023 को ग्राम पंचायत पावटी कलां के मतों की पुर्नमतगणना कराने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद साजिदा ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र चौहान के माध्यम से एसडीएम कोर्ट में शपथ-पत्र दिया था, जिसमें स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए पुर्नमतगणना में उपस्थित रहने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद एसडीएम ने नौ जनवरी को पुर्नमतगणना की तारीख नियत की थी।

इसी बीच तीन जनवरी को साजिदा ने एसडीएम के आदेश पर स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। पांच जनवरी को हाईकोर्ट ने साजिदा के अधिवक्ता अनुराग खन्ना के तर्क सुनने के बाद इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को उच्च न्यायालय ने ग्राम पावटी कलां के प्रधान पद के चुनाव की पुनर्मतगणना के सम्बंध में दिए गए उप जिला मजिस्ट्रेट के फैसले को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट के निर्णय के साथ ही साजिदा के ग्राम प्रधान बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। साजिदा के अधिवक्ता वीरेंद्र चौहान ने उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी दी है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।