मेहुल चोकसी जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अभी जेल में रहेगा चोकसी

Mehul Choksi

अब 11 जून को होगी सुनवाई

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर डोमिनिका हाईकोर्ट ने सुनवाई को 11 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मजिस्ट्रेट अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद चोकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई टल जाने से चोकसी को अभी कुछ दिन और जेल में गुजारने होंगे। डोमिनिका हाईकोर्ट के जज वायनाटे एड्रियन-रॉबटर्स की पीठ ने भगोड़े कारोबारी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका को चोकसी की स्थानीय लीगल टीम ने भगोड़े की तरफ से दायर किया है। चोकसी की लीगल टीम में जूलियन प्रीवोस्ट, वेन नोर्डे, वेन नोर्डे, वेन मार्श और कारा शिलिंगफोर्ड-माशो शामिल है।

जानें, कौन है मेहुल चौकसी

मेहुल चौकसी ने गुजरात के पालनपुर से हीरों की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के मामा हैं। मेहुल गहनों के बड़े कारोबारी हैं। ज्वैलरी की दुनिया का एक बड़ा नाम है। मेहुल की कंपनी गीतांजलि का सालाना टर्नओवर करीब 13 हजार करोड़ का है। गीतांजलि का कारोबार देश के साथ-साथ दुनिया भर के कई देशों में भी फैला है। गीतांजलि दुनियाभर में हीरों का निर्यात करती है।

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क्या है आरोप

वर्ष 2018 की शुरूआत में पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था। इस घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी के अलावा उनकी पत्नी ऐमी, उनके भाई निशाल, और चाचा मेहुल चौकसी मुख्य अभियुक्त हैं। बैंक का दावा था कि इन सभी अभियुक्तों ने बैंक के अधिकारियों के साथ साजिश रची और बैंक को नुक्सान पहुंचाया। पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी में पहली बार नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में 280 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया था।

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