नागरिकता संशोधन कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंनकार

citizenship amendment law will be heard in Supreme Court today

देश भर में हो रहे है प्रदर्शन| Citizenship Amendment

सीलमपुर, जफराबाद हिंसा में छह लोग गिरफ्तार

आईएलपी नहीं है सीएए के लिए बाधा : कांग्रेस

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून पर रोक से उच्चतम न्यायालय  (citizenship amendment) ने इंनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। उच्चतम न्यायालय में सीएए को लेकर 59 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई की है।

सीलमपुर में जफराबाद और ब्रिजपुरी में हुई हिंसा मामले में छह लोगों को गिरफ्तार

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे है। मंगलवार को हुए सीलमपुर में जफराबाद और ब्रिजपुरी में हुई हिंसा मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एनपीसीसी) ने कहा है कि नगालैंड इनर लाइन परमिट (आईएलपी) नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लिये बाधा नहीं है।

  • नागरिकता संशोधन बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को हस्ताक्षर कर दिए थे।
  • हिंसा में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है: पुलिस
  • पुलिस ने हिंसा भड़काने, सरकारी काम में रुकावट डालने के मामलों में अलग-अलग थानों में तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं।

भारतीय संविधान के आईएलपी और छठी अनुसूची के तहत राज्यों / क्षेत्रों को छूट दी गई

कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईएलपी सीएए के लिए किसीप्रकार की बाधा नहीं है। भारतीय संविधान के आईएलपी और छठी अनुसूची के तहत राज्यों / क्षेत्रों को छूट दी गयी है। जिसके तहत कोई भी अप्रवासी देश के किसी भी हिस्से में शरण पाने के बाद यह बसने के लिये संरक्षित क्षेत्रों में आसानी से यात्रा कर सकता है।

 

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