मंडी बोर्ड ने किसानों से 24 जुलाई तक आवेदन मांगें, गन्ना काश्तकारों को भी मिलेगा लाभ (Health insurance scheme)
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पिछले साल स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल थे पांच लाख किसान
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने 9.50 लाख किसानों और उनके परिवारों को वर्ष 2020-21 के लिए ‘आयुष्मान भारत सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना’ के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमे का लाभ देने के लिए हरी झंडी दे दी है, जबकि बीते साल पांच लाख किसानों को इस योजना में शामिल किया गया था। jप्रदेश सरकार ने यह योजना 20 अगस्त, 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर शुरू की थी और वर्ष 2019-20 दौरान 45 लाख परिवारों को इस योजना के घेरे में लाया गया जो विशेष रूप से कोविड के संकट में पंजाब के लोगों के लिए सहायक सिद्ध हुई।
प्रदेश सरकार ने ‘आयुष्मान भारत सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना’ के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए दरें भी तय की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभपात्री दिल के आॅपरेशन, कैंसर के इलाज, जोड़ बदलवाने और एक्सीडेंट के मामलों जैसे बड़े अप्रेशनों के उपचार सहित 1396 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पतालों और 208 सरकारी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं।
20 अगस्त से ले सकेंगे लाभ:
एक सरकारी वक्ता ने बताया कि इस योजना के प्रथम वर्ष दौरान पांच लाख किसान इस योजना के दायरे में शामिल किया गया था, जिन्हें मंडी बोर्ड ने वर्ष 2015 में जारी किए ‘जे’ फार्मों के आधार पर योग्य पाया गया था। वर्ष 2020-21 दौरान 8.70 लाख ‘जे’ फार्म होल्डर किसानों और 80,000 गन्ना उत्पादकों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मंडी बोर्ड ने एक जनवरी, 2020 को और उसके बाद 8.70 लाख किसानों को उनकी कृषि उपज बेचने के लिए ‘जे’ फार्म होल्डरों के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है और इसी तरह एक नवंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 के पिराई सीजन दौरान गन्ने की फसल बेचने वाले 80,000 गन्ना उत्पादक हैं जो इस योजना के लिए योग्य होंगे।
वक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस योजना में शामिल करने के साथ सभी 9.50 लाख किसान और उनके परिवार 20 अगस्त, 2020 से योजना का लाभ लेने के योग्य होंगे।
चेयरमैन को दी हिदायतें
मंडी बोर्ड द्वारा किसानों के बीमे का प्रीमियम अदा किया जाएगा जिन्हें साल भर के लिए पांच लाख रुपए का नगदी रहित इलाज मुहैया होगा। ‘जे’ फार्म और गन्ना तोल पर्ची वाले सभी योग्य किसानों को 24 जुलाई तक घोषणा-पत्र जरुरी दस्तावेजों समेत सम्बन्धित मार्केट समिति कार्यालय या आढ़ितये के पास जमा करवाने होंगे। मुख्यमंत्री ने पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह को बिना किसी देरी के इस सुविधा का लाभ लेने को यकीनी बनाने में किसानों की सहायता करने के लिए मार्केट समितियों को जरूरी हिदायतें जारी करन के लिए कहा है।
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