Hathras Accident Update : हाथरस भगदड़ मामले में आई बड़ी अपडेट!

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Hathras Accident Update : हाथरस (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के हाथरस में फुलहारी गांव के पास विगत मंगलवार को भगदड़ के चलते 122 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। घटना के आरोपी ‘भोले बाबा’ (‘Bhole Baba’) को कथित तौर पर 2000 में गिरफ्तार किया गया था, उनका दावा था कि वे मृतकों को भी जीवित कर सकते हैं। Hathras Accident

हाथरस जिले के सिकंदर राव इलाके में एक धार्मिक समागम के दौरान हुई भीषण भगदड़ के एक दिन बाद घटनास्थल पर सूरज पाल सिंह उर्फ ​​भोले बाबा का लॉकेट मिलता है जोकि यह दर्शाता है कि घटना के दौरान व वहां पर मौजूद था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक समागम में भगदड़ कथित तौर पर तब हुई, जब भोले बाबा के अनुयायी कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलते समय उनके पैरों की धूल इकट्ठा करने के लिए हाथापाई कर रहे थे। समागम के आयोजकों ने 80,000 लोगों के लिए स्वीकृति ली थी, लेकिन 2.5 लाख लोग इसमें शामिल हुए। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार उन्हें 2000 में, आगरा से गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने कथित तौर पर एक 16 वर्षीय लड़की के शव को उसके परिवार से यह कहते हुए ‘‘वो उसे वापिस जीवित कर देंगे’’, जबरन छीन लिया था। लेकिन बाद में मामला बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि उपदेशक बनने से पहले, भोले बाबा कथित तौर पर कासगंज में कांस्टेबल सूरज पाल के रूप में काम करते थे। Hathras Accident

घटना के संबंध में जानें अन्य बातें | Hathras Accident

  • गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार हाथरस भगदड़ सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
  • अलीगढ़ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शलभ माथुर के अनुसार समागम में 6 लोग सेवादार के रूप में काम करते थे।
  • मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा और 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया जाएगा।
  • पुलिस यह भी जांच करेगी कि क्या घटना किसी साजिश के कारण हुई है।
  • पुलिस भोले बाबा के आपराधिक इतिहास के बारे में भी पूछताछ कर रही है।
  • भोले बाबा के नाम पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी।
  • भोले बाबा के वकील ए पी सिंह ने कहा कि उपदेशक सहयोग करने के लिए तैयार हैं और दावा किया कि ‘कुछ असामाजिक तत्वों ने साजिश रची है’’।
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग इस त्रासदी की जांच करेगा।
  • सभी पीड़ितों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये एवं घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
  • मैनपुरी में उपदेशक के आश्रम के बाहर पुलिसकर्मी तैनात।

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