Haryana News: हरियाणा की बेटियों को मिलेगी 3 हजार रुपये महीने पेंशन! जानें क्या है स्कीम और जरूरी दास्तावेज?

Haryana News
Haryana News: हरियाणा की बेटियों को मिलेगी 3 हजार रुपये महीने पेंशन! जानें क्या है स्कीम और जरूरी दास्तावेज?

Haryana Government news: केंद्र और प्रदेशों की सरकार द्वार समय-समय पर अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे आमजन को फायदा मिल सके, इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश द्वारा बेटियों को पेंशन देने के लिए सरकार की तरफ से स्कीम शुरु की गई हैं, लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना स्कीम के तहत जिन परिवारों में सिर्फ बेटियां, उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के जिन परिवारों में केवल बेटियां हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही हैं, इसके लिए माता या पिता के 45 वें जन्मदिन से 60 वर्ष तक 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता हैं, 60 वर्ष की आयु के बाद यह बुढ़ापा पेंशन में बदल दी जाएगी। Haryana News

सौंफ की खुश्बू से महक रहा सरसा का गांव जोड़कियां

ध्यान योग्य बातेः-Haryana News

बता दें की इस स्कीम की जो भी राशि होंगी वो मां के बैंक खाते में ही जाती हैं। वहीं अगर मांग जीवित नहीं हैं तो यह लाभ पिता को दिया जाता हैं, इस स्कीम के लिए माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए।

वहीं परिवार की प्रतिवर्ष की आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। बच्चे प्रथम, द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी में ना हों, बच्चे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्टिटेक्ट, ठेकेदार ना हों, माता-पिता को कोई पेंशन न मिलती हों।

ये दस्तावेज है जरूरीः- Haryana News

आपको बता दें कि आवेदन के लिए आयु प्रमाण पत्र के लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र में से कोई एक, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो लगी मतदाता सूची में से कोई एक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पीपीपी यानि परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो आदि।

इस तरह करें आवेदनः-

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करें और इसे भरकर आवेदन पत्र में उल्लेखित प्राधिकारी से फार्म को सत्यापित कराएं, इसके बाद संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के नजदीकी कार्यालय में जमा कराएं।