गुरूग्राम (सच कहूँ ब्यूरो)। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हरेरा के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरेरा (गुरूग्राम) अध्यक्ष डॉ. के.के खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवैध निर्माण करने वाले तीन बिल्डरों एसपीएस होम बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्रा़ लि़. को एक करोड़ रुपये, विस्तार ग्रुप प्रा़ लि. को 75 लाख तथा रॉयल इंफ्रा बिल्डटेक प्रा. लि. पर 50 लाख रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा, परियोजनाओं में अनधिकृत निर्माण ढहाने के लिए गुरुग्राम निगमायुक्त को भी निर्देश दिये हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त तीनों बिल्डर ऑनलाइन माध्यम से अपनी परियोजनाओं क्रमश: एसपीएस होम्स (सेक्टर-30), सैफ्रोन होम्स (सेक्टर-67) और रॉयल होम्स (सेक्टर-39) में अपार्टमेंट की बिक्री का विज्ञापन और मार्केटिंग कर रहे थे तथा अनधिकृत निर्माण में संलिप्त थे, जिसका हरेरा गुरूग्राम ने संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की है। प्रवक्ता के अनुसार हरेगा नियमों का उल्लंघन करने ऐसे किसी भी बिल्डर अथवा प्रोमोटर को बख्शेगा।
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