दोषी साबित हुआ तो फांसी मंजूर : टाइटलर

Jagdish Tytler
1984 anti-Sikh riots: 1984 के दंगे मामले में अदालत ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ ये आदेश किए जारी!

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए और जांच एजेंसी ने उनकी आवाज का नमूना लिया। टाइटलर ने सीबीआई को अपनी आवाज का नमूना देने के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। वह दोषी नहीं है और उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं हैं। उनका कहना था कि यदि वह दोषी हैं और उनके खिलाफ प्रमाण हैं तो वह इस मामले में जेल जाने और फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हैं।

क्या है मामला

कांग्रेस नेता से जब पूछा गया कि क्या सीबीआई ने उनकी आवाज पहचानने के लिए आवाज का नमूना लिया है तो श्री टाइटलर ने कहा कि नमूना सिख विरोधी दंगों को लेकर नहीं बल्कि दूसरे मामले में लिया गया है। यह पूछने पर कि क्या उनकी आवाज के नमूने पुल बंगस में हुए दंगों के सिलसिले में लिया है तो श्री टाइटलर ने कहा कि सिख विरोधी दंगों को लेकर सीबीआई ने उनकी आवाज का नमूना नहीं लिया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता सीबीआई के समक्ष पुल बंगस क्षेत्र में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर अपनी आवाज का नमूना परीक्षण के वास्ते सीबीआई के समक्ष पेश हुए।

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