Sukanya Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में हुआ बदलाव, आज से लागू

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News Rules Small Savings Schemes: नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न लघु बचत योजनाओं को लेकर अनियमित खातों को नियमित करने के लिए जरूरी और नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत ये NSS-87, नाबालिगों के लिए PPF खाते और सुकन्या समृद्धि योजनाएं (Sukanya Samriddhi Yojana) आती हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार अनुपालन और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी डाकघरों और वित्तीय संस्थानों को इन प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। यह अपडेट आधिकारिक तौर पर 21 अगस्त, 2024 को आर्थिक मामलों के विभाग के परिपत्र में संप्रेषित किया गया था। Sukanya Yojana

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देश अनियमित खातों की 6 आवश्यक श्रेणियों पर लागू होते हैं: NSS खाते, नाबालिग के नाम पर खोले गए PPF खाते, अन्य PPF खाते, एनआरआई के लिए पीपीएफ एक्सटेंशन और दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खाते, जो कानूनी अभिभावक नहीं हैं।

7.1% का नियमित ब्याज ना मिलकर 4% ब्याज मिलेगा

Tax2Win के CEO और सह-संस्थापक अभिषेक सोनी के अनुसार,‘‘आज से यानी 1 अक्तूबर, 2024 से मंत्रालय के ये नए वित्तीय नियम लागू होने जा रहे हैं। इनके अनुसार एक बच्चे के लिए सिर्फ़ एक ही PPF खाता खोला जा सकेगा। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त खाता खोला जाता है तो उसे अनियमित माना जाएगा और उस पर 7.1% का नियमित ब्याज ना मिलकर 4% ब्याज मिलेगा। साथ ही, गैर-निवासी भारतीय (NRI) जिन्होंने PPF खाता रखते समय अपनी स्थाई पते की स्थिति घोषित नहीं की है, उन्हें 1 अक्तूबर से अपने खातों पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।’’

1 अक्तूबर से प्रभावी जिन अनियमित लघु बचत योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं उनमें मुख्य रूप से NSS-87 खाते: जोकि 2 अप्रैल, 1990 से पहले खोले गए, पहले खातों पर मौजूदा योजना ब्याज दर वैसे ही मिलती रहेगी। जबकि दूसरे खाते पर उच्च दर का लाभ मिलता रहेगा। बशर्ते कुल जमा राशि वार्षिक सीमा के भीतर रहे। लेकिन दूसरे खातों पर 1 अक्टूबर, 2024 से कोई ब्याज नहीं मिलेगा। Sukanya Samriddhi Yojana

दिशा-निर्देश 1 अक्तूबर से प्रभावी

इन खातों पर POSA दर पर ब्याज तब तक मिलता रहेगा जब तक खाताधारक 18 वर्ष का नहीं हो जाता, इसके बाद नई ब्याज दर लागू होगी।

कई PPF खाते: मुख्य खाते पर योजना की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि अतिरिक्त खातों में किसी भी अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

NRI PPF खाते: यदि खाताधारक खाते की अवधि के दौरान NRI बन जाता है, तो उसे 30 सितंबर, 2024 तक POSA ब्याज मिलेगा, जिसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।

छोटे बचत खाते (PPF और SSA को छोड़कर): इन खातों पर POSA दर पर साधारण ब्याज मिलेगा।

दादा-दादी द्वारा रखे गए सुकन्या समृद्धि खाते: इन खातों की संरक्षकता कानूनी रूप से अभिभावक को सौंपी जाएगी और उसी परिवार के भीतर कोई भी अतिरिक्त खाता वो बंद कर दिया जाएगा।

सरकार ने अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों का आमतौर पर हर तिमाही में मूल्यांकन किया जाता है।

अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के लिए, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें-

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF): 7.1%

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS): 8.2%

सुकन्या समृद्धि योजना: 8.2%

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC): 7.7%

डाकघर मासिक आय योजना (PO-MIS): 7.4%

किसान विकास पत्र (KVP): 7.5%

5-वर्षीय आवर्ती जमा (RD): 6.7%

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