बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों हर राज्य में रजिस्ट्रेशन जरुरी
नई दिल्ली: जीएसटी में बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों को हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सरकार ने उनके लिए सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया है। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ सोमवार को अरुण जेटली की मीटिंग के बाद रिवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढिया ने कहा, ‘बैंकों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। जीएसटी कानून में यही प्रावधान है। बैंकों को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए।’ हालांकि बैंकों को कुछ राहत दी गई है। उन्हें राज्यों के लिए हर महीने सिर्फ एक इनवॉयस जेनरेट करना होगा।
जीएसटी नेटवर्क नए टैक्स नियमों को लागू करने में लगा रहेगा
मिनिस्ट्री के एक सीनियर अफसर ने बताया कि रविवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में केंद्र सरकार ने ई-वे बिल को कुछ महीने के लिए टालने का प्रपोजल रखा। हालांकि कई राज्य इसके लिए राजी नहीं थे। पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्य इसे जीएसटी के साथ ही लागू करना चाहते हैं। अब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) देखेगा कि राष्ट्रीय ई-वे बिल सिस्टम जून अंत तक तैयार किया जा सकता है या नहीं। शुरू के तीन महीने जीएसटी नेटवर्क नए टैक्स नियमों को लागू करने में लगा रहेगा। इसलिए ई-वे बिल का प्लेटफॉर्म तैयार करने में छह महीने लग सकते हैं।
गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बीच कॉम्पिटीशन के लिए जीएसटी नियमों में कुछ फेरबदल हो सकते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुब्रत गुप्ता ने बताया कि अभी एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। जीएसटी में इसे कैसे एडजस्ट किया जाए, यह देखा जा रहा है। इंडस्ट्री का भी फीडबैक लिया जा रहा है।
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