केंद्र ने एक और प्रोविजन में नरमी का किया फैसला
जीएसटी एक जुलाई से हो गया है लागू
नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) के तहत ई-वे बिल सिस्टम के अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले माल को एक से दूसरी जगह ले जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके लिए जरूरी सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है।
उम्मीद है कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के पोर्टल पर यह सिस्टम अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। जीएसटी एक जुलाई से लागू हो गया है। उस वक्त उस वक्त तैयारी न होने से ई-वे बिल सिस्टम को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। यह सिस्टम तभी प्रभावी होगी, जब रजिस्ट्रेशन जारी करने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए।
रजिस्ट्रेशन का वैरिफिकेशन भी किया जा सके। इसके लिए टैक्स ऑफिशियल्स को स्पेशल डिवाइस दी जाएंगी, जिन्हें वे हाथ में लेकर चल सकेंगे। केंद्र ने एक और प्रोविजन में नरमी का फैसला किया है। इसके तहत 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रही वस्तुओं पर जीएसटीएन से जारी ई-वे बिल 20 दिन मान्य रहेगा। पहले यह सीमा 15 दिन थी।
प्रोविजन के मुताबिक ई-वे बिल की वैधता दूरी के आधार पर तय होगी। यह 100 किलोमीटर के लिए एक दिन, 100 से अधिक लेकिन 300 किमी से कम के लिए तीन दिन, 300 से अधिक लेकिन 500 किलोमीटर से कम के लिए 5 दिन, 500 से अधिक लेकिन 1,000 किलोमीटर से कम के लिए 10 दिन होगी। जीएसटी कमिश्नर कुछ स्पेशल कैटेगरीज के सामान पर ई-वे बिल की वैधता के पीरियड को बढ़ा सकते हैं।
एलईडी बल्बों के दाम में मामूली बढ़ोतरी
वहीं जीएसटी लागू होने के बाद एलईडी बल्बों के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ‘उजाला योजना’ के तहत सरकारी एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने बताया कि पहले एक एलईडी बल्ब की कीमत 65 रुपए थी, जो अब बढ़कर 70 रुपए हो गई है। जीएसटी में इसे 12% के स्लैब में रखा गया है।
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