सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को बड़ी राहत

Recruitment
हाउसिंग बोर्ड में भर्ती के लिए अब 21 तक करें आवेदन

स्व-सत्यापित एफिडेविट से ही मिलेगी 5 नंबर की छूट

  • कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया आदेश

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में नौकरियों की बहार से बेरोजगार युवा फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन परिवार के किसी सदस्य के नौकरी पर न होने के चलते मिलने वाली 5 नंबर की छूट पाने के लिए बनाया जाने वाला एफिडेविट आवेदनकों के सिर का दर्द बन गया था। अभ्यर्थियों की परेशानी को समझते हुए राज्य सरकार ने इस शर्त को समाप्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) से सत्यापित शपथ पत्र की अनिवार्यता को खत्म करते हुए अब स्वयं सत्यापित शपथपत्र आवेदन के साथ लगाने की छूट दी है।

इस संबंध में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है।  राज्य की भाजपा सरकार ने हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से करीब 10 हजार पदों की भर्तियां निकाली हैं। इसमें घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं होने पर युवक-युवतियों को पाँच अंक का अतिरिक्त लाभ देने की व्यवस्था की गई है। इस लाभ को हासिल करने के लिए आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार या मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ पत्र देना अनिवार्य था। इस शपथपत्र में यह दर्ज होना चाहिए कि संबंधित आवेदक के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता।

  • इस शपथ पत्र को बनवाने के लिए राज्य भर में युवाओं में आपाधापी मच गई थी।
  • सरल केन्द्रों व तहसीलों में भारी भीड़ के चलते युवाओं खासकर लड़कियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी।

अब हरियाणा सरकार ने युवाओं की इस दिक्कत को समझा तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से व्यवस्था दी है कि आवेदक स्वयं सत्यापित शपथ पत्र भी आवेदन के साथ दे सकेंगे, जिसकी जांच सरकार बाद में करा सकती है।

 

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