Haryana News: बीपीएल परिवारों को हरियाणा सरकार दे रही है 80 हजार रुपये, बस आपके पास होने चाहिए ये दस्तावेज

BPL Family

खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। हरियाणा में सरकार बीपीएल परिवार (BPL Family) को मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी पहले यह योजना केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता के तौर पर 50 हजार दिए जाते थे। अब सरकार ने इस योजना को प्रत्येक गरीब परिवार के लिए लागू की है। और आर्थिक सहायता राशि के दायरे को बढ़ाकर 50 हजार से 80 हजार रुपए कर दिया है।

आवेदन करने में इन शर्तों को करें ध्यान इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करता को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए, उसका नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, आवेदन करता का घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। आवेदन करने में आवश्यक कागजात  परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन (BPL Family) कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एसी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली का बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी का बिल, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जल्दी करें आवेदन फॉर्म भरने का काम जारी है।

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