प्रधानमंत्री आवास योजना। बेघरों को सस्ती दरों, सब्सिडी या वित्तीय सहायता के तौर पर सहायता उपलब्ध करवाएगी सरकार
- जल्द सच होगा अपने घर का सपना
- प्रदेशभर के शहरों में शुरू हुआ सर्वे का काम
- सर्वे टीमों को झूठी जानकारी देने वाले नपेंगे
सरसा(सच कहूँ डेस्क)। प्रदेश के शहरों में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों की मुराद अब जल्द ही पूरी होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी बेघरों व सस्ते आवास की बाट जोह रहे शहरवासियों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय शहरी निकायों में एक जून से सर्वे प्रक्रिया शुरू हो गई है। 45 दिन यानि 15 जुलाई तक चलने वाली इस सर्वे प्रक्रिया के दौरान हर आवेदक से सैल्फ डिक्लरेशन ली जाएगी। झूठी जानकारी देने वाला इसका खुद जिम्मेदार होगा। सर्वे टीम घर-घर जाकर इस बात का पता लगाएगी कि कितने लोगों के पास अपनी छत नहीं है।
सर्वे पूरी तरह नि:शुल्क होगा। इस दौरान कोई कर्मचारी पैसे की डिमांड करता है, तो नगर निगम या नगर परिषद को इसकी सूचना तुरंत दें। योजना के तहत प्रदेशभर में करीब एक लाख 80 हजार मकान बनाए जाएंगे। हर परिवार को अपना घर देने के मकसद से यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय समूहों के लिए बनाई गई है। योजना के विभिन्न घटकों के तहत 67 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तीन किश्तों के रूप में सब्सिडी या वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जा सकती है जबकि अन्य सहायता केंद्र सरकार प्रदान करेगी। बता दें कि दिसंबर 2016 व जनवरी माह में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेशभर में शहरों से बड़ी संख्या में लोगों ने नया मकान बनाने के लिए आवेदन किया था लेकिन उस समय आवेदकों ने प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाए थे।
हर शहर में 1000 बेघरों को घर देने का है लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने हर शहर में 1000 बेघरों को मकान दिए जाने का लक्ष्य रखा है। जयपुर की कंपनी याशी कंसलटिंग सर्विसेज प्रा. लि. को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो प्रदेश को 4 कलस्टर में विभाजित कर सर्वे कर रही है। हिसार, रोहतक, अम्बाला व गुरुग्राम इनको अलग-अलग कलस्टर में बांटा गया है। सरसा हिसार कलस्टर के अंतर्गत आता है। कंपनी द्वारा हिसार कलस्टर का इंचार्ज राहुल बिश्रोई को नियुक्त किया गया है। इन चारों कलस्टरों में कुल 80 शहर शामिल किए गए हैं।
ये हैं आवास योजना के मापदंड
परिवार की स्थिति वार्षिक आय
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग 3 लाख रुपये
- निम्न आय वर्ग 3-6 लाख
- मध्यम आय वर्ग-2 12 से 18 लाख
इन प्रमाण पत्रों की है जरूरत
- परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड
- बैंक खाता
- आवेदक के तीन फोटो
- मकान या प्लाट यदि है तो रजिस्ट्री की प्रतिलिपि
- आॅनलाइन आवेदन यदि किया है, उसकी रसीद
- संबंधित शहर में 17 जून 2015 से पहले से रहने वाला हो
- इसके लिए 17 जून 2015 से अब तक का रैंट एग्रीमेंट जरूरी
आवेदन से पहले यह भी जान लें
इसके अलावा देश के किसी भी भाग में लाभार्थी अथवा परिवार के किसी भी सदस्य पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र-पुत्री के नाम कोई पक्का मकान न हो। लाभार्थी ने पूर्व में केंद्रीय व राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना के अन्तर्गत लाभ न लिया हो। अनाधिकृत कालोनियों के निवासी जिनके पास निर्मित पक्का आवास है। इस योजना में लाभ के पात्र नहीं होंगे।
वार्ड पार्षद के संपर्क में रहें
हर शहर के हर वार्ड में सर्वे के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। आप भी अपने वार्ड के पार्षद से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं कि आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे कब व किस स्थान पर होने जा रहा है। उससे पहले ही सभी डोक्यूमेंटस तैयार कर लें।
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