Special Casual Leave: कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, एक क्लिक में खोलें खुशियों का पिटारा

Government New Leave Policy
Special Casual Leave कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, एक क्लिक में खोलें खुशियों का पिटारा Government New Leave Policy

सरकार की नई लीव पॉलिसी में अब मिलेंगी इतनी छुट्टियाँ!

Government New Leave Policy: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक खुशी देने वाली खबर जारी की है। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही नई लीव पॉलिसी जारी की है, जिसके बारे में जानकार आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। इस नई लीव पॉलिसी के तहत आपको पहले से ज्यादा छुट्टियां मिलने वाली हैं। बता दें कि नई लीव पॉलिसी पहले से ही लागू हो गई है तो आपको यह समझ लेना जरूरी है कि आपको कब कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है, लेकिन वो आपको किन स्थितियों में मिलेंगी वो जान लेना बहुत जरूरी है।

आइये जानते हैं कब मिलेगी ये 42 दिन की छुट्टी | Special Casual Leave

सरकार ने जानकारी दी है कि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अगर कोई भी आर्गन डोनेट करता है तो उसको 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। डीओपीटी की तरफ से आॅफशियिल मेमोरेंडम जारी कर ये जानकारी दी गई है। अगर सरकारी कर्मचारी शरीर का कोई भी अंग दान करता है तो सरकार द्वारा इसको सबसे बड़ी सर्जरी माना जाता है। इस तरह की सर्जरी में काफी समय लगता है और रिकवरी में भी समय लगता है। इसलिए सरकार ने इसमें 42 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान है।

30 दिन की छुट्टी लेने का क्या है नियम? Government New Leave Policy

मौजूदा नियमों के तहत किसी भी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक लीव के रूप में कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं, किसी इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के मकसद से किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल लीव दी जाएं। इसके लिए नियम भी तय हो गए हैं।

नए नियम अप्रैल माह से लागू

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई लीव पॉलिसी के नियम अप्रैल महीने से ही लागू हो गए हैं। डीओपीटी की तरफ से जारी किए गए मेमोरेंडम में इन छुट्टियों की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सरकार ने अवगत कराया कि ये नियम कुछ चुनिंदा कर्मचारियों पर ही लागू होंगे। यह नियम रेलवे कर्मचारियों, आॅल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा।