40 किमी. से प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड तो भी कार्रवाई
- सरकार बना रही नियम, सुझाव भी मांगे
नई दिल्ली (एजेंसी)। मोटरसाइकिल पर चालक के साथ अगर चार साल तक की उम्र का बच्चा बैठा है तो उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हादसों में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार यह नियम बनाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि बाइक चालक ये तय करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 साल तक की उम्र के बच्चे ऐसा हेलमेट पहने हों। सरकार ने इस पर सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं।
वहीं बच्चा जो हेलमेट पहनेगा वह भारतीय मानक ब्यूरो से अप्रूव भी होना चाहिए। ऐसा न करना चालक को महंगा पड़ सकता है। इस बारे में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया है। इसमें स्पष्ट हिदायत है कि ड्राइवर से बच्चे को जोड़ने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी है। गौरतलब है कि सेफ्टी हार्नेस एक तरह की बनियान होती है, जिसे बच्चे को पहनाया जाता है। यह एडजस्टेबल होता है, इसमें एक जोड़ी स्ट्रैप होते हैं जो बनियान से जुड़े होते हैं और एक शोल्डर लूप होता है, जिसे ड्राइवर पहनता है। इस तरह बच्चे के शरीर का ऊपरी हिस्सा सुरक्षित तरीके से ड्राइवर से जुड़ा रहता है।
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