सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में मिले फर्जी वृद्धावस्था पैंशन धारक
(Fake Old Age Pension)
चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। प्रदेश की मनोहर सरकार ने पिछले दो साल में कुल 1696 (Fake Old Age Pension) फर्जी वृद्धावस्था पैंशन धारकों की पैंशन की काटी है। इस बाबत जानकारी विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के बाद संबंधित मंत्री ने दी।
रोहतक से कांग्रेस के विधायक बी.बी. बतरा ने सदन में सरकार से पूछा कि 1.7.2018 से 31.1.2020 तक राज्य में कितने लोगों की वृद्धावस्था पैंशन बंद की गई है। वहीं जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पैंशन ली क्या सरकार उनसे पैसा वसूल रही है? इस सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि राज्य में इस अवधी के दौरान कुल 1696 लोगों की पैंशन बंद की गई है। जिनमें सर्वाधिक 451 केस महेंद्रगढ़ से हैं।
महेंद्रगढ़ फर्जी पैंशन धारकों में सबसे ऊपर
सरकार द्वारा मुहैया जानकारी के अनुसार प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा गलत जानकारी देकर वृद्धावस्था पैंशन बनाने वाले लोग थे। जिनकी संख्या 451 थी।
- महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी में 449 लोगों ने गलत कागज पेश कर वृद्धावस्था पैंशन बनवाई।
- सबसे कम 2 केस फतेहाबाद और फरीदाबाद में मिले।
टॉप 10 जिले जिनमें सबसे ज्यादा फर्जी पैंशन धारक मिले
क्रम सं जिला फर्जी पैंशन धारक
- 1. महेंद्रगढ़ 451
- 2. रेवाड़ी 449
- 3. रोहतक 291
- 4. अंबाला 97
- 5. चरखी दादरी 71
- 6. झज्जर 65
- 7. पंचकूला 46
- 8. हिसार 42
- 9. सोनीपत 28
- 10. कुरुक्षेत्र 18
फर्जी तरीके से पैंशन लेने वालों से एरियर वसूलेगी सरकार | Fake Old Age Pension
सरकार ने बताया कि 8.5.2018 से 31.3.18 तक पहचान किए गए मामलों में आवेदक द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर स्वीकृत पैंशन की वसूली, ब्याज के बिना एक मुश्त के रूप में की जानी है। यदि वह इस राशि को जमा करने की स्थिति में नहीं है तो यह प्रतिमाह दी जाने वाली पैंशन के 50 फीसदी के बराबर की मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी।
वृद्धावस्था पैंशन की ये हैं शर्तें
मंत्री ने बताया कि वृद्धावस्था पैंशन के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना जरूरी है। वह हरियाणा का अधिवासी और मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही उसकी व उसकी पत्नी सहित उसकी वार्षिक आयु 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं किसी भी सरकार या स्थानीय/वैधानिक निकाय या इनके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त किसी भी संगठन से पैंशन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति योजना के तहत वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं है।
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