18 और एफआईआर दर्जन करने से गैर-कानूनी ट्रैवल एजेंसियों का आंकड़ा पहुंचा 43
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Fake Travel Agents: विदेशों में बसने के चाह्वान युवाओं की सुरक्षा के लिए गैर-कानूनी ट्रैवल एजेटों के विरुद्ध कार्रवाई को जारी रखते पंजाब पुलिस के एनआरआई मामले विंग व साईबर क्राईम विंग द्वारा प्रोटैक्टोरेट आॅफ इमीग्रैंटस, चंडीगढ़ से तालमेल कर राज्य में 18 और ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध गैर-कानूनी ढंग से सोशल मीडिया पर रोजगार संबंधी विज्ञापन देने संबंधी मामला दर्ज किया गया है। Chandigarh News
यह कार्रवाई अगस्त, 2024 के महीने में ऐसी 25 गैर-कानूनी ट्रैवल एजंसियों के खिलाफ कम से कम 20 एफआईआर दर्ज करने उपरांत अमल में लाई गई। अब तक दर्ज किए मामलों में गैर-कानूनी ट्रैवल एजेसियोें की संख्या 43 तक पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि प्रोटैक्टोरेट आॅफ इमीग्रैंटस ने ऐसी ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विदेशों में नौकरियों के लिए इंस्टाग्राम व फेसबुक पर दिए जाते विज्ञापनों संबंधी गंभीर नोटिस लिया है। Chandigarh News
एडीजीपी एनआरआई मामले प्रवीन के सिन्हा ने रविवार को बताया कि यह ट्रैवल एजेंसी बिना जरूरी लाईसैंस व स्वीकृति के इंस्टाग्राम व फेसबुक पर विदेशों में नौकरियो के बारे में विज्ञापन दे रही थीं। उन्होंने बताया कि आॅनलाईन प्लेटफार्मों की जांच की गई और उनके प्रमाण पत्रों की गुप्त तौर पर जांच की गई व उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। राज्य के विभिन्न एनआरआई थानों में 18 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें अमृतसर, एसएएस नगर, लुधियाना व पटियाला शामिल है।
26 एफआईआर में कुल 34 में 25 आरोपी काबू | Chandigarh News
एडीजीपी ने कहा कि अगस्त व सितम्बर 2024 के महीनों में दर्ज की गई इन 26 एफआईआर में कुल 34 आरोपियों में 25 को काबू किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी जांच जारी है व बाकियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को सावधान रहने व ट्रैवल एजेटों को दस्तावेज व रूपये सौंपने से पहले उनके प्रमाण-पत्रों की पुष्टि करने के लिए कहा। उन्होंने सलाह दी कि सिर्फ उन एजेसियों से संपर्क किया जाए, जिनके पास इमीग्रेशन एक्ट, 1983 के तहत एक वैध भर्ती एजेंट (आर.ए.) लाईसैंस है।
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