पानीपत (सन्नी कथूरिया)। हाईकोर्ट ने सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड संकट के कारण उत्पन्न होने वाली शिकायतों पर त्वरित जानकारी लें और कार्रवाई के लिए नोडल एजेंसियों का हिस्सा बनें। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित शर्मा ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह शामिल थे। उन्होंने निर्देशित किया है कि हर जिले में सचिव, कानूनी सेवा प्राधिकरण, उपायुक्त/नोडल एजेंसियों के सदस्य होंगे।
जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, नगर काउंसिल/निगम के प्रतिनिधि और सिविल सर्जन शामिल होंगे। कोविड की स्थिति से उत्पन्न शिकायतों के निपटान के लिए गठित की जाएगी। यह आदेश पारित करते समय पीठ ने निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो समिति की बैठक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आयोजित की जाएगी। निर्देशित किया गया कि समिति के सदस्यों में से किसी के द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आने पर, प्रशासन द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए।
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