पूज्य गुरु जी की फरलो के खिलाफ याचिका रद्द
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को हरियाणा सरकार द्वारा दी गई फरलो को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया । हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आते जैसा की याचिका में दावा किया गया था। अभी विस्तृत फैसला आना बाकी है। बता दें कि फरलो को परमजीत सिंह सहोली नामक आजाद उम्मीदवार ने चुनौती दी थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गत 25 फरवरी को मामले में बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राज मोहन सिंह की बैंच ने फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि पूज्य गुरू संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को 7 फरवरी को 21 दिन की फरलो दी गई थी। इस दौरान पूज्य गुरु जी ने गुरुग्राम स्थित आश्रम में निवास किया था। वर्णनीय है कि पूज्य गुरू संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां देश के संविधान व कानून का पालन करते हैं। पूज्य गुरू जी जब 7 फरवरी से पहले कई बार पेरोल पर आए थे तब भी पूज्य गुरू जी ने कानून व नियमों का पूरा पालन किया।
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