आवेदन 25 मार्च से, आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश का टाइम फ्रेम जारी
Free Admission: श्रीगंगानगर (सच कहूं न्यूज)। शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान के निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइनआवेदन प्रक्रिया का टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। टाइम फ्रेम के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश दिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आरटीई के टाइम फ्रेम का सार्वजनिक सूचना जारी कर दिया है। सूचना के अनुसार, निजी विद्यालयों को विज्ञापन देकर 24 मार्च तक अपने विद्यालय को प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। अभिभावक इस 25 मार्च से 7 अप्रैल तक आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे। Rajasthan News
अभिभावक विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन पोर्टल चालू होने पर आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी।
चयनित बच्चों की सूची संबंधित विद्यालयों और पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। अभिभावकों को 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इसी दौरान विद्यालय की ओर से आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 अप्रैल को एनआईसी की ओर से बचे आवेदन ऑटो वेरीफाई किए जाएंगे।अभिभावकों को दस्तावेजों को संशोधन का मौका दिया जाएगा। 5 मई तक विद्यालय की ओर से रिजेक्शन रिक्वेस्ट किए जाने पर सीबीईओ जांच करेंगे। 9 मई से 15 जुलाई तक पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन किया जाएगा।
शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है ताकि वे समान अवसरों का लाभ उठा सकें।अधिनियम के तहत राज्य के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की एंट्री कक्षा (पूर्व प्राथमिक 3) और कक्षा 1 में 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्गों के बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। Rajasthan News