स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोषी को चार साल का कारावास

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स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोषी को चार साल का कारावास

विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला | Hanumangarh News

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को चार साल के कारावास की सजा से दंडित किया। दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। Hanumangarh News

जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 31 जुलाई 2018 को 16 साल की पीडि़ता स्कूल से खेत जा रही थी। रास्ते में गोरू उर्फ गौरीशंकर (21) निवासी ढंढेला पीएस रावतसर खड़ा था जो पीडि़ता को जबरदस्ती पकडक़र एक किसान की झोंपड़ी में ले गया। छेड़छाड़ की व दुष्कर्म करने का प्रयास किया। Hanumangarh News

पीडि़ता के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया। इस संबंध में पीडि़ता के पिता ने एक अगस्त 2018 को रावतसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए तथा 10 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक गोरू उर्फ गौरीशंकर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 354बी व 7/8 पोक्सो एक्ट में 4 साल कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। Hanumangarh News

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