नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

Haridwar News
प्रोफाइल फोटो

कैराना। (सच कहूँ न्यूज) न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2020 में झिंझाना पुलिस ने पप्पन पुत्र बाजा निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर को नाबालिग के साथ छेडछाड के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। (Kairana) विवेचक ने मामले की जांच करने के उपरांत आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष) के न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों के अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी पप्पन को दोष सिद्ध पाए जाने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है।

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