जगाधरी (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्राध्यापिका से थैला झपटमारी के दोषी बैंक कॉलोनी निवासी सुमित व विकास नगर निवासी नितिन को कोर्ट ने पांच साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर पांच महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। फैसला जिला एवं सत्र न्यायधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने सुनाया है। केस की सुनवाई के दौरान दोषियों ने रहम की अपील की, जिसे कोर्ट ने सिरे से नकार दिया।
शहर यमुनानगर पुलिस ने 29 फरवरी 2020 को श्याम सुंदर पुरी में रहने वाली दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्राध्यापिका दीपिका यादव की शिकायत पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ झपटमारी का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में दीपिका ने कहा था कि 29 फरवरी को वह कन्हैया चौक पर उतरी। इसके बाद ईजी डे में सामान लेने चली गई। सामान लेने के बाद जब वह पैदल कन्हैया चौक की ओर आ रही थी। रास्ते में दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और उसके हाथ से थैला झपटमार फरार हो गए। जिसमें मोबाइल फोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दो पेन ड्राइव, स्कूल की डायरी व अन्य जरूरी कागजात तथा सामान था। महिला के शोर मचाने पर भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मामले की जांच सीआइए-2 यमुनानगर को सौंपी गई। फर्कपुर थाना में दर्ज मुकदमा नंबर 192 में 15 मार्च 2020 को पुलिस ने विकास नगर निवासी नितिन को काबू किया था। जिसने मामले में बैंक कालोनी निवासी सुमित की संलिप्तता बताई। 21 मार्च पुलिस ने सुमित को काबू किया। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, स्कूल आई कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया।
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