लूट व चोरी के विभिन्न मामलों में पांच को कारावास की सजा

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Kairana News: चोरी समेत चार विभिन्न मामलों में चार को कारावास

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने लूट एवं चोरी के अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर पांच आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष-1995 में मोबीन निवासी मोहल्ला खैलकलां कस्बा कांधला के विरुद्ध स्थानीय थाने पर लूट एवं बरामदगी के आरोप में धारा-394 व 411 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। Kairana News

यह मामला कैराना स्थित अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी मोबिन को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2000 का है। अलीशेर निवासी मोहल्ला नई बस्ती कस्बा कांधला के विरुद्ध स्थानीय थाने पर चोरी एवं बरामदगी के आरोप में धारा-379 व 411 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी अलीशेर को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana News

तीसरा मामला वर्ष-1999 का है। बृजवीर निवासी ग्राम भनेडा के विरुद्ध कांधला थाने पर चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी बृजवीर को चोरी का दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। चौथा मामला वर्ष-2002 का है। चरण सिंह निवासी ग्राम नया बांस के विरुद्ध थाना झिंझाना पर आबकारी अधिनियम की धारा-60/62 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी चरणसिंह को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पांचवा मामला वर्ष-2013 का है। प्रमोद निवासी ग्राम बनतीखेड़ा के विरुद्ध बाबरी थाने पर आबकारी अधिनियम की धारा-60 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित अपर सिविल जज(जूनियर डिवीजन)/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी प्रमोद को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। Kairana News

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