इस्लामाबाद (एजेंसी)। लाहौर की एक जिला अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के लंबे मार्च के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को कथित रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह, पुलिस अधीक्षक (एसपी), पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), स्टेशन हाउस आॅफिसर (एसएचओ) और अन्य 600 अज्ञात पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहबाज अहमद खग्गा के आदेश में कहा गया है, ‘याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 154 के तहत बयान देने के लिए जांच एसपी, सिटी डिवीजन से संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है।’ याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने न केवल पीटीआई के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, बल्कि लाठीचार्ज भी किया और उन पर आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, ताकि उन्हें मार्च में शामिल होने से रोका जा सके।
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