किसानों को मंडियों में झेलनी पड़ेगी सरकारी सख्ती

Rigor on Farmers

खरीद केंद्रों पर नहीं होने दी जाएगी भीड़, एग्जिट एवं एंट्री प्वाइंट्स पर होगा पुलिस का पहरा

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने आगामी गेहूं और सरसों की खरीद को देखते हुए जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे मंडी या खरीद केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लें और खरीद केंद्रों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके अलावा, खरीद केंद्रों पर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए केन्द्रों के स्टाफ, आढ़तियों, श्रमिकों और किसानों को प्रवेश पास जारी किए जाएं। मुख्य सचिव ने यह निर्देश वीरवार यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक में दिए।

स्टाफ, खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों, आढ़तियों, श्रमिकों और किसानों को मास्क पहनना अनिवार्य

उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर मास्क, सैनीटाइजर और थर्मल स्कैनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खरीद केन्द्रों पर कंप्यूटर, लैपटॉप, और टैब्लेट की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रमिकों की मैपिंग की जाए और प्रत्येक श्रमिकों को पास जारी किए जाएं और इस सारी व्यवस्था की कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि खरीद करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अंतर जिला आवागमन पर कड़ी निगरानी रख जाए।

हर किसी के मास्क लगाना होगा अनिवार्य

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी खरीद केन्द्रों के स्टाफ, खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों, आढ़तियों, श्रमिकों और किसानों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर और उसके आस-पास पुलिस कर्मियों की तैनाती भी उचित प्रकार से की जाए। उन्होंने कहा कि उपायुक्त जिले में खरीद केन्द्रों से संबंधित जो भी कार्य योजना तैयार करें, उसमें पुलिस अधीक्षकों को अवश्य शामिल करें ताकि व्यापक तौर पर बंदोबस्त में कोई कमी न रहे।

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान करें पंजीकरण

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक खरीद केंद्र में तैनात अधिकारियों की एक अलग सूची तैयार की जाए। प्रत्येक उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि सभी किसान मेरी फेसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हैं, ताकि मंडियों में उनके प्रवेश के लिए जो तंत्र बनाया गया है, उसका अच्छी तरह पालन किया जा सके।

कंटोनेमेंट प्लॉन के दायरे में सब्जीवालों के प्रवेश पर पाबंदी

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जो क्षेत्र कंटोनेमेंट प्लान के दायरे में आते हैं, ऐसे क्षेत्रों में सब्जीवालों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए और इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर पहुंचाना सुनिश्चित की जाए।

 

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।