सरकार लाभार्थी परिवार को पांच लाख तक इलाज की सुविधा देगी
आढ़ती के पास भी जमा करवा सकते हैं कागजात, कोई फीस नहीं देनी होगी
संगरूर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार ने किसानों को वर्ष 2020-21 के लिए आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के तहत सेहत बीमा का लाभ लेने के लिए 24 जुलाई तक आवेदन मांगा है। इससे प्रत्येक लाभार्थी परिवार को पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। किसान जे फार्म व गन्ना तौल पर्ची पर इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें मात्र स्व घोषणापत्र जरूरी दस्तावेज सहित संबंधित मार्केट कमेटी कार्यालय या अपने आढ़ती के पास जमा करवाने होंगे। पंजाब मंडी बोर्ड किसानों के बीमे का पूरा प्रीमियम अदा किया जाएगा। इस पर किसान को कोई फीस नहीं देनी होगी।
डीसी संगरूर रामवीर ने बताया कि सेहत बीमा स्कीम के तहत लाभार्थी दिल के आॅपरेशन, कैंसर का इलाज, जोड़ बदलवाने व एक्सीडेंट केस या बड़े आॅपरेशन में इलाज सहित 1396 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पतालों व 208 सरकारी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। जिले समेत राज्य के करीब 8.70 लाख जे फार्म होल्डर किसानों व 80 हजार गन्ना उत्पादकों को सेहत बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के पहले वर्ष 2019-20 दौरान पांच लाख किसान योजना के घेरे में आए थे, सभी को लाभ मिलेगा।
इन्हें मंडी बोर्ड की तरफ से वर्ष 2015 में जारी किए जे फार्मों के आधार पर योग्य पाया गया था। उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड द्वारा एक जनवरी 2020 को व उसके बाद 8.70 लाख किसानों को उनकी खेतीबाड़ी उपज बेचने के लिए जे फार्म होल्डरों के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है। इसी प्रकार नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 के सीजन दौरान गन्ने की फसल बेचने वाले 80 हजार गन्ना उत्पादक इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे।
मार्केट कमेटी के पास जमा करवाएं अपना फार्म
इच्छुक किसान अपना स्व घोषणापत्र वाला फार्म संबंधित मार्केट कार्यालय या आढ़ती फर्म से प्राप्त कर सकता है या फिर पंजाब मंडी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। डीसी ने बताया कि मंडी बोर्ड द्वारा किसानों से आवेदक लेने के बाद विशेष तौर पर बनाए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। चौबीस घंटे से अधिक समय के लिए अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत होती है या दिन की देखभाल के इलाज संबंधी स्कीम के अधीन सूचीबद्ध हैं का इलाज होगा।
परिवार के इन सदस्यों को मिलेगा योजना का लाभ
उन्होंने बताया कि बीमा योजना के तहत किसान परिवार में घर के प्रमुख के अलावा पति, पत्नी, माता-पिता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी, उसके नाबालिग बच्चे, विधवा बहू व उसके नाबालिग बच्चे लाभ के हकदार हैं। इस संबंधी अधिक जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है।