कैराना (सच कहूँ न्यूज)। करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व किसान (Farmer) की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या किये जाने के मामले में जनपद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 34 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News
जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान ने बताया कि विगत 01 मई 2020 को रात्रि करीब साढ़े दस बजे झिंझाना थानाक्षेत्र के गांव खानपुर कलां निवासी सत्यपाल नामक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त सत्यपाल खेत से गेंहू काटकर आने के बाद हैंडपंप पर हाथ-पैर धो रहा था। मृतक के भाई विजयपाल ने झिंझाना थाने पर गांव के ही जुहारी पुत्र रामसिंह के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी। Kairana News
विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने पत्रावलियों के अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी जुहारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 34 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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